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19 फरवरी 2025

सेक्शन 80D के तहत ₹75,000~ तक का टैक्स बचाएं
क्या आप जानते हैं कि आप कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ, अपनी बचत के लिए दोहरी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले, यह एक वर्ष में आपके मेडिकल खर्चों को कवर करता है, जिससे आपको बीमारी या चोट से बचने के दौरान फाइनेंशियल तनाव से बचाता है। दूसरा, आपको टैक्स बचाने का मौका मिलता है! मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपके द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80D के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र है। यानी, यह आपकी टैक्स देयता को कम करता है। इसलिए, अपनी बचत को बढ़ाने और फाइनेंशियल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस महत्वपूर्ण है।
आइए सेक्शन 80D के लाभों को समझें और आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ टैक्स लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
सेक्शन 80D, भारत के इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक प्रावधान है, जो किसी व्यक्ति, इंडिविजुअल या HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने के लिए टैक्स योग्य आय से इनकम टैक्स कटौती क्लेम करने की अनुमति देता है। स्वयं, आश्रित माता-पिता, पति/पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को टैक्स से छूट दी जाती है। इस सेक्शन के तहत, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम में योगदान और प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप सेक्शन 80D के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं।
हालांकि, व्यक्ति और परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल इंश्योरेंस टैक्स छूट की राशि बीमित व्यक्ति की आयु और आय पर निर्भर करती है। हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें, क्योंकि इससे आपको सेक्शन 80D के तहत काफी पैसे बचाने में मदद मिलती है।
इनकम टैक्स एक्ट के 80D के तहत मेडिक्लेम की कटौती आपकी पॉलिसी की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। नीचे टेबल दी गई है जो आपको इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है:
कवर किए गए व्यक्ति | छूट सीमा | कुल |
स्वयं और परिवार | ₹ 25,000 | ₹ 25,000 |
स्वयं और परिवार + माता-पिता | ₹ 25,000 + ₹ 25,000 | ₹ 50,000 |
स्वयं और परिवार + सीनियर सिटीज़न माता-पिता | ₹ 25,000 + ₹ 50,000 | ₹ 75,000 |
स्वयं (सीनियर सिटीज़न) और परिवार + सीनियर सिटीज़न माता-पिता | ₹ 50,000 + ₹ 50,000 | ₹1,00,000 |
कृपया ध्यान दें: वित्तीय वर्ष 2023-24 की नई टैक्स व्यवस्था, इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए टैक्स कटौती प्रदान नहीं करती है।
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यहां पढ़ें कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मेडिकल इंश्योरेंस टैक्स लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं:
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का अर्थ है मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत कवरेज प्राप्त करने के लिए आपको बीमा कंपनी को भुगतान की जाने वाली राशि। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80D आपको किसी भी व्यक्ति के लिए प्रति वर्ष ₹25,000 तक की टैक्स कटौती और खुद, पति/पत्नी और बच्चों को कवर करने वाली फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त करने की अनुमति देता है। सीनियर सिटीज़न प्रति वर्ष अधिकतम ₹50,000 तक की कटौती प्राप्त कर सकते हैं।
उदाहरण:
रोहित (40 वर्ष की आयु) ने खुद को, अपनी पत्नी (36 वर्ष) और 8 वर्ष के बच्चे को कवर करने वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुना। वे ₹25,850 के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करते हैं। साथ ही, अपने बुजुर्ग पिता (67 वर्ष) और माता (62 वर्ष) को कवर करने वाली मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए ₹45,000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी चुकाते हैं।
इस तरह, वे एक वर्ष के लिए सेक्शन 80D के तहत ₹70,000 तक की कुल कटौती के लिए पात्र हो जाते हैं।
₹5,000 तक के प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के खर्च सेक्शन 80D टैक्स छूट के लिए पात्र हैं। उदाहरण के लिए, राम ने अपने मेडिक्लेम के लिए प्रीमियम के रूप में ₹23,000 का भुगतान किया है और अपने हेल्थ चेक-अप के लिए ₹5,000 भी खर्च किया है। पॉलिसी के अनुसार, वह भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए ₹23,000 और हेल्थ चेक-अप के लिए ₹2,000 के टैक्स छूट के लिए पात्र है; जो कुल मिलाकर ₹25,000 हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत, अधिकतम क्लेम ₹25,000 से अधिक नहीं हो सकता है।
अगर आप प्रोसेस को आसान बनाने वाले आसान चरणों का पालन करते हैं, तो टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल काम नहीं होगा:
एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको और आपके परिवार को एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवरेज प्रदान करती है और आपके कठिन समय में आपकी मदद करती है। यह आपके मेडिकल खर्चों को पूरा करती है और आपको सर्वश्रेष्ठ उपचार प्राप्त करने में मदद करती है। इसके लाभ यहीं तक सीमित नहीं हैं; उचित उपचार और फाइनेंशियल सुरक्षा के साथ, यह आपको इनकम टैक्स एक्ट के 80D के तहत मेडिक्लेम टैक्स लाभ और कटौती प्राप्त करने का हकदार बनाती है। यही कारण है कि सही हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने से आपको डबल बोनांज़ा मिलता है।
इनकम टैक्स स्लैब और कटौती के बारे में पढ़ें | महिलाओं के लिए इनकम टैक्स स्लैब | सीनियर सिटीज़न के लिए इनकम टैक्स
हेल्थ इंश्योरेंस एक कवच है जो मेडिकल इमरजेंसी के मामले में आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षा प्रदान करता है।
किफायती स्वास्थ्य बीमा प्लान यह सुनिश्चित करता है कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान फाइनेंशियल संकट कोई समस्या न हो।
देश में हेल्थकेयर की बढ़ती लागत के साथ, अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का विकल्प चुनना पूरी तरह से व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट निर्णय है।
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निम्नलिखित चरण आपके परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस टैक्स लाभ को अधिकतम करने में मदद कर सकते हैं:
उदाहरण:
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पति/पत्नी और बच्चों सहित कर्मचारियों को कवर किया जाता है। मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बीमा राशि ₹10 लाख तक।
टैक्स कटौती की अधिकतम सीमा: ₹25,000
भुगतान किया गया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम: ₹15,280
उपयोग न की गई सेक्शन 80D लिमिट: ₹9720
सेक्शन 80D लाभ को अधिकतम करने के लिए, व्यक्ति ₹11,000 (GST के साथ) के प्रीमियम पर ₹15,000 का कैशलेस *OPD ऑफर चुन सकता है, इस प्रकार ₹4000 की बचत कर सकता है। कैशलेस सुविधा और बेहतर कवरेज प्राप्त करने के अलावा, व्यक्ति मेडिकल इंश्योरेंस टैक्स छूट के रूप में ₹2,916 की बचत भी करता है।
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक वर्ष से अधिक की वैधता वाली मेडिक्लेम पॉलिसी का विकल्प चुनता है और एकमुश्त राशि के रूप में प्रीमियम का भुगतान करता है। उस मामले में, मेडिक्लेम कटौती की गणना पॉलिसी वर्षों की संख्या द्वारा भुगतान की गई कुल प्रीमियम राशि को विभाजित करके की जाती है। आप बीमित सदस्यों की संख्या और उनकी आयु के आधार पर ₹1,00,000 तक का टैक्स बचाने के लिए पात्र हैं।
#हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 80D के तहत टैक्स छूट के अलावा, आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए किए गए प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप खर्चों पर सेक्शन 80D के तहत ₹5,000 तक की अतिरिक्त कटौती के लिए भी पात्र हैं।
जब आपके परिवार के प्रति आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां होती हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस का विकल्प चुनना बढ़ते मेडिकल बिलों से अपने फाइनेंस को सुरक्षित करने और टैक्स बोझ को कम करने के दो उद्देश्यों को पूरा करता है। इनकम टैक्स एक्ट में विभिन्न प्रावधान हैं जो आपको सेक्शन 80D के तहत कटौतियों सहित विभिन्न सेक्शन के तहत टैक्स लाभ के लिए पात्र बनाते हैं। केयर का विकल्प चुनें- केयर हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा ऑफर की जाने वाली एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको अधिकतम कवरेज और हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स लाभ प्रदान करती है।
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इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस या फैमिली प्लान पर टैक्स कटौती का लाभ उठाया जाता है। स्वयं, पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए लिए लिए गए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को कटौती की अनुमति है। कटौती का क्लेम करने के लिए, यह सुनिश्चित करें कि कैश को छोड़कर नेट बैंकिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे मान्य भुगतान माध्यमों में सभी मेडिकल खर्चों का भुगतान किया जाए।
प्रत्येक व्यक्ति और HUF 80D कटौती का क्लेम कर सकते हैं।
इनकम टैक्स विभाग कटौती का क्लेम करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट/रसीद की मांग नहीं करता है। हालांकि, रिकॉर्ड और प्रूफ के लिए, पॉलिसीधारक के नाम का उल्लेख करते हुए पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ भुगतान की रसीद रखने की सलाह दी जाती है।
अगर प्रपोज़र और बीमित व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान करने वाला व्यक्ति प्रति वर्ष अधिकतम ₹1,00,000 तक के मेडिकल इंश्योरेंस टैक्स छूट के लिए पात्र है।
नहीं। अगर पॉलिसीधारकों ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कैश भुगतान किया है, तो सेक्शन 80D के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र नहीं हैं। मेडिकल इंश्योरेंस टैक्स लाभ का लाभ उठाने के लिए, नेट बैंकिंग या क्रेडिट/डेबिट कार्ड जैसे कैश के अलावा अन्य भुगतान माध्यम का विकल्प चुनना आवश्यक है।
अगर कामकाजी बच्चों की ओर से स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, तो माता-पिता सेक्शन 80D का लाभ नहीं ले सकते हैं।
लागू होने पर, आप एक से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स कटौती प्राप्त कर सकते हैं, जो अधिकतम टैक्स कटौती लिमिट के अधीन है।
~ध्यान दें: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कटौती इनकम टैक्स एक्ट के नियमों और विनियमों के अधीन है। कृपया रिटर्न फाइल करने से पहले उन्हें रेफर करें।
*अंडरराइटर के विवेकाधिकार के अनुसार
^^31 मार्च 2024 तक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की संख्या
**31 मार्च 2024 तक सेटल किए गए क्लेम की संख्या
^3-वर्ष की पॉलिसी पर 10% की छूट लागू होती है
#ज़ोन 2 शहरों में बीमा राशि 5 लाख के लिए किसी व्यक्ति (आयु 18) के लिए कैलकुलेट किया गया प्रीमियम।
केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बेस्ट वित्तीय सुरक्षा पाएं!
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